रायपुर,द ब्लेज ई न्यूज। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है,या आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए तो अब आपको न परिवहन विभाग जाने की जरूरत है और ना ही अनाधिकृत एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत है। बस,परिवहन केंद्र पहुँचिये और आन लाइन आवेदन,कर चैन की नींद सो जाइये। प्रक्रिया पूरी होने के बाद,लाइसेंस या सर्टिफिकेट आपके पास,पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाएगा। घर बैठे। यह सम्भव हो सका है,छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन सुविधा केंद्र से। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर की थी।
छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं का आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी मार्गदर्शिका के अनुसार राज्यभर में लगभग एक हजार परिवहन सुविधा केन्द्र पूरे राज्य में खोले जा सकते हैं। वहीं परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना से करीब पांच हजार युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना भी बनेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोजगारन्मुखी स्वरूप देने के लिए छत्तीसगढ़ में परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। परिवहन सुविधा केन्द्रों में लर्निंग लाइसेंस के अलावा अन्य परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे जहां आमजनता को आसानी से और घर से निकट परिवहन संबंधी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
अनाधिकृत एजेंटों से मिलेगी मुक्ति:
राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आमजनता को होगा। अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं। जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।