भास्कर न्यूज | जांजगीर जांजगीर‑चांपा जिले के भोजपुर फाटक क्षेत्र में अपनी छह वर्षीय बेटी की हत्या और आठ वर्षीय बेटी की हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी दिशान उर्फ सलमान खान, निवासी ग्राम भोजपुर फाटक, थाना चांपा को अदालत ने गंभीर अपराध का दोषी माना। घटना 17 अगस्त 2024 की है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने घर में लकड़ी के पट्टे से दोनों बेटियों अलीशा परवीन (8 वर्ष) और अलीना परवीन (6 वर्ष) पर हमला किया। हमले में अलीना परवीन की मौत हो गई, जबकि अलीशा परवीन गंभीर रूप से घायल हुई थी। समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच सकी थी। मामले की सुनवाई प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग के न्यायालय में हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने मामले में 19 गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने छह वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं आठ वर्षीय बेटी की हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को प्रत्येक मामले में छह‑छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना के अगले दिन 18 अगस्त 2024 को मृतका और घायल बच्ची की मां ताजबनी ने चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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