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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बोर खनन के लिए एक व्यक्ति ने SDM के नाम का फर्जी अनुमति पत्र तैयार कर लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आसपास के लोगों को खनन की अनुमति नहीं मिली। नाराजगी जताने पर जांच में पता चला कि जिस पत्र के आधार पर बोरवेल्स वाले ने खुदाई की, वह नकली था। SDM ने मामले में FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, पूरा मामला गुंडरदेही ब्लॉक के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र का है। ग्राम गोड़ेला निवासी जनक लाल साहू पिछले सप्ताह प्रतिबंध के बावजूद अपने घर पर बोर खनन करवा लिया। जब यह जानकारी अन्य अनुमति के लिए घूम रहे लोगों को पता चली तो वे अनुमति देने वाले की तलाश में जुट गए। पड़ोस गांव निकुम के रहने वाले चंद्रकांत साहू ने जब बोरवेल्स संचालक से अनुमति पत्र भेजने कहा तो वह जनक लाल साहू को मिले SDM का पत्र देखकर नाराज हो गए। जिसके बाद जब उन्होंने SDM के अधिकारियों को पत्र की कॉपी भेजकर शिकायत की तो एसडीएम कार्यालय के अधिकारी भी हैरान हो गए। एसडीएम भी पत्र देखकर हो गई हैरान गर्मी के दिनों में बोर खनन पर लगे प्रतिबंध के बीच कलेक्टर और SDM की अनुमति से ही जरूरी मामलों में खनन की इजाजत दी जा रही है, ऐसे में जब गुंडरदेही SDM प्रतिमा ठाकरे के पास खनन की अनुमति का यह पत्र पहुंचा तो वे खुद हैरान रह गईं। शुरुआती जांच में पत्र फर्जी पाए जाने पर उन्होंने तुरंत कलेक्टर और एसपी के साथ ही अर्जुन्दा थाना को पत्र लिखकर पूरे मामले की शिकायत कर दी। गंभीर मामला है, FIR के लिए कहा है – SDM इस मामले में गुंडरदेही SDM प्रतिमा ठाकरे ने बताया कि, गोड़ेला के जनक साहू ने फर्जी अनुमति पत्र तैयार किया है। पत्र पर लगी सील और साइन दोनों ही फर्जी हैं। यह मामला बेहद गंभीर है। कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराने के बाद एफआईआर के लिए पत्र लिखा गया है। इस तरह का फर्जी सरकारी आदेश तैयार करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। केस दर्ज करने के बाद आरोपी होगा गिरफ्तार इस मामले में अर्जुन्दा थाना प्रभारी ASI हुसैन ठाकुर ने बताया कि, SDM से पत्र प्राप्त हुआ है। शुक्रवार को अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की गई है। मामले में फर्जी होने के साक्ष्य जुटाने, मौके का मुआयना और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि SDM कार्यालय के कर्मचारी के पहुंचकर बयान दर्ज होने के बाद सबसे पहले अपराध दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।
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