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Home » बिलासपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस का कड़ा पहरा, ड्रोन से होगी निगरानी, इन चीजों पर रहेगी रोक
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बिलासपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस का कड़ा पहरा, ड्रोन से होगी निगरानी, इन चीजों पर रहेगी रोक

By adminDecember 29, 2025No Comments3 Mins Read
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28 12 2025 tight police security for new year celebrations 1
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नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नए साल के स्वागत को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में जिले में 31वां क्राइम फ्री सिटी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 31 दिसंबर की शाम से एक जनवरी की सुबह तक शहर और ग्रामीण इलाकों में सघन निगरानी व पेट्रोलिंग की जाएगी।

एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग और अपराध को रोकने के लिए लगभग 100 होमगार्ड जवानों के साथ 800 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, होटल, रिसार्ट, ढाबों और पार्टी स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही डायल 112 के माध्यम से पुलिस सहायता भी उपलब्ध रहेगी।

ड्रोन कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से निगरानी

भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने होटल, रिसार्ट और पार्टी आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नए साल के आयोजनों में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धार्मिक स्थलों पर रहेगा पहरा

ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्थलों के आसपास निगरानी बढ़ाई जाएगी और सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नए साल के दौरान विभिन्न अपराधों और अव्यवस्थाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंग या शांति भंग करने पर बीएनएस की धारा 189 के तहत कार्रवाई होगी। लापरवाही से वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत वाहन जब्ती की जाएगी। नशे में वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत जेल और जुर्माने का प्रविधान रहेगा।

देर रात तक डीजे पर रहेगी रोक

तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, साइलेंसर या ट्रिपल राइडिंग करने वालों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई होगी। अवैध हथियार रखने या उपद्रव करने वालों पर बीएनएस की धारा 74, 79 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी और संयम के साथ मनाएं, नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि बिलासपुर नए साल में भी अपराधमुक्त और सुरक्षित शहर बना रहे।

इसे भी पढ़ें- रायपुर में 25 लाख की MDMA के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, एक फरार, पुलिस करेगी नेटवर्क का खुलासा



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