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बिलासपुर में एनालॉग पनीर पर सख्ती…होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी:अब प्रतिबंधित पनीर का उपयोग, खरीद और सप्लाई बंद करने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई




एनालॉग (नकली) पनीर के निर्माण, भंडारण और उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। इसे लेकर रविवार को जिले के होटल और रेस्टारमेंट संचालकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्हें नकली पनीर के उपयोग, खरीद, भंडारण नहीं करने की चेतावनी दी गई। निर्देशों का उल्लंघन करने पर उन्हें सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। दअरसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त ने सभी जिलों को नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें विभाग के अफसरों को कलेक्टर के मार्गदर्शन में अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस सिलसिले में रविवार को जिले के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई। नकली पनीर पर अब होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का उपयोग, खरीद, भंडारण या बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को बताया कि यदि एनालॉग पनीर की खरीद और सप्लाई पूरी तरह बंद होगी, तभी बाजार में इसकी उपलब्धता पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इसलिए सभी व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को अपने सप्लायरों की भी जांच करने और केवल प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त पनीर की ही खरीदी करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर भी दी गई हिदायत
बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता, लाइसेंस संबंधी नियमों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि नियमित निरीक्षण किए जाएंगे और स्वच्छता या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में औचक निरीक्षण, कहीं नहीं मिला एनालॉग पनीर
बैठक के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण भी किया। जांच के दौरान एनालॉग पनीर की उपलब्धता की विशेष रूप से पड़ताल की गई। विभाग के अनुसार निरीक्षण में किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर नहीं मिला। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी नियमित जांच की जाएगी। जानिए कैसे और कहां करें नकली पनीर की शिकायत
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अभियान में सहयोग की अपील की है। यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी या अन्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग होता दिखाई दे अथवा खाद्य पदार्थ को लेकर कोई भी शिकायत हो तो इसकी सूचना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर 9340597097 अथवा विभाग के कार्यालय में दी जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जिला अधिकारी बोले- व्यापारियों को समझाइश के साथ दी गई चेतावनी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अधिकारी आरआर देवांगन ने बताया कि एनालॉग पनीर पर राज्य सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। सभी होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी खरीद, बिक्री, भंडारण और उपयोग तत्काल बंद करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं।



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