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बालोद में स्कूटी से जा रही शिक्षिका पर अभद्र टिप्पणी:बेटे ने माफी मांगने कहा तो मारपीट, दोनों पक्षों के 12 लोगों पर FIR




बालोद शहर की रेलवे कॉलोनी में शिक्षिका पर कथित अभद्र टिप्पणी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग FIR दर्ज कर कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पिकअप मोड़ने को लेकर हुआ विवाद घटना 23 अगस्त की रात करीब 10 बजे की है। रेलवे कॉलोनी निवासी शिक्षिका गायत्री साहू अपने बेटे आर्यन साहू के साथ अलग-अलग दोपहिया वाहनों से घर लौट रही थीं। अमन फर्नीचर दुकान के पास पिकअप वाहन मोड़ने के दौरान शिक्षिका स्कूटी से वहां से निकलीं। आरोप है कि इसी दौरान दुकान संचालक अमन तिगाला ने शिक्षिका पर अभद्र टिप्पणी की। पीछे आ रहे उनके बेटे आर्यन ने बाइक रोककर अमन से माफी मांगने को कहा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। शिक्षिका का आरोप- बेटे से मारपीट, बीच-बचाव में धक्का-मुक्की शिक्षिका गायत्री साहू ने पुलिस को बताया कि अमन तिगाला और विनायक ठाकुर ने उनके बेटे आर्यन का कॉलर पकड़कर मारपीट की। बेटे के साथ विवाद होता देख वे बीच-बचाव करने पहुंचीं। आरोप है कि इस दौरान अमन तिगाला, विनायक ठाकुर, दिनेश ठाकुर, अंकित चंद्राकर और दानिश खान ने आर्यन से मारपीट की और शिक्षिका के साथ भी धक्का-मुक्की की। दूसरे पक्ष का आरोप- दुकान में घुसकर मारपीट की वहीं दूसरे पक्ष से विनायक ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई। उसका आरोप है कि वह अमन तिगाला की दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान पिकअप वाहन पीछे करने और स्कूटी के सामने से निकलने को लेकर कहासुनी हुई। विनायक का आरोप है कि इसके बाद गायत्री साहू और आर्यन साहू ने गाली-गलौज और धमकी दी। विवाद बढ़ने पर बाहर से तुषार कुमार ढीमर, शुभम साहू, इंदु निषाद, सावन सोनी और अंश योगी को दुकान पर बुलाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग केस शिक्षिका गायत्री साहू की शिकायत पर अमन तिगाला, विनायक ठाकुर, दिनेश ठाकुर, अंकित चंद्राकर और दानिश खान के खिलाफ BNS की धारा 296, 3(5) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं विनायक ठाकुर की शिकायत पर गायत्री साहू, आर्यन साहू, शुभम साहू, इंदु निषाद, सावन सोनी, अंश योगी और तुषार कुमार ढीमर के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 191(1), 296, 333 और 351(3) के तहत FIR दर्ज की गई। बालोद टीआई शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।



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