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नाबालिग से दुष्कर्म: दोषी को 20 साल की सजा दी



बेनूर| विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जितेंद्र कुमार ठाकुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोंडागांव निवासी सुरेश मानिकपुरी (22) को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सितंबर 2024 में आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 5 लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया।



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