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धमतरी में दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय ने तीनों को अलग-अलग मामलों में दोषी पाया और प्रत्येक पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। ये मामले धमतरी जिले के भखारा, सिहावा और अर्जुनी थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में दोषी ठहराया। वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के 9 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है। केस 1 पहला मामलाअर्जुनी थाना क्षेत्र का है। यहां पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी तोरण लाल जोशी (24), निवासी ग्राम दोनर, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। केस 2 दूसरा मामला भखारा थाना क्षेत्र से संबंधित है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी सागर उर्फ करण साहू (21), निवासी ग्राम गुहेली, चौकी कण्डका, थाना बेरला, जिला बेमेतरा को भी 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। केस 3 तीसरा मामला सिहावा थाना क्षेत्र का है। यहां पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार मंडावी (21), निवासी ग्राम भंडारवाड़ी, थाना दुगली, जिला धमतरी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने इन तीनों मामलों की प्रभावी ढंग से जांच की और ठोस सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन जांच अधिकारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
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