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धमतरी में हत्या के प्रयास में 7 साल की सजा:जमीन विवाद में आरीनुमा हथियार से किया हमला, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया




छत्तीसगढ़ के धमतरी में जमीन विवाद को लेकर हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सिविल लाइन रूद्री थाना क्षेत्र के इस मामले में न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कुमार ध्रुव को दोषी पाया। सुरेंद्र ने गाली-गलौज करते हुए आरीनुमा लोहे के हथियार से हमला कर हत्या का प्रयास किया था। एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पिछले वर्ष 14 नवंबर को ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी निरंजन ढीमर ने सिविल लाइन रूद्री थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया था कि जमीन विवाद की रंजिश के चलते आरोपी सुरेंद्र कुमार ध्रुव ने उसे अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे लकड़ी काटने वाले आरीनुमा हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में निरंजन ढीमर के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई थी। शिकायत के बाद सिविल लाइन रूद्री पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेंद्र कुमार ध्रुव, पिता स्व. श्रीराम ध्रुव, उम्र 39 वर्ष, निवासी बेन्द्रा नवागांव, उपरपारा, थाना सिविल लाइन रूद्री, जिला धमतरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।



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