चिल्फी पुलिस ने 18 मवेशी जब्त किए:वाहन में बिना चारा-पानी के अमानवीय तरीके से किया जा रहा था परिवहन,यूपी के तीन आरोपी गिरफ्तार

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कबीरधाम। चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी और क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 मवेशियों से भरे आईसर वाहन को जब्त किया है। वाहन में भैंस और भैंसियों को ठूंस-ठूंसकर बिना पर्याप्त चारा-पानी के ले जाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने उत्तरप्रदेश के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को ग्राम चिल्फी निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ चंदन झारिया अपने साथी राजकुमार भाषन और दुर्गेश झारिया के साथ रेंगाखार तिराहा के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मवेशियों से भरा आईसर वाहन क्रमांक UP-81-FT-2375 दिखाई दिया। नागरिकों ने पीछा कर रुकवाया वाहन तीनों ने वाहन का पीछा किया और चिल्फी नेशनल हाईवे पर आबकारी चेक पोस्ट के पास उसे रुकवाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की। ठूंस-ठूंसकर भरे थे 18 मवेशी जांच के दौरान वाहन के अंदर 18 भैंस और भैंसियां ठूंस-ठूंसकर भरी मिलीं। पुलिस के अनुसार, मवेशियों को पर्याप्त चारा, भूसा और पानी उपलब्ध नहीं कराया गया था। उन्हें बेहद अमानवीय तरीके से परिवहन किया जा रहा था। कई थाना क्षेत्रों से होकर गुजरा वाहन बताया गया है कि यह वाहन कबीरधाम जिले के दशरंगपुर, पिपरिया, कवर्धा और बोड़ला थाना क्षेत्र से होकर चिल्फी पहुंचा। इस दौरान मुख्य चौराहों पर यातायात पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वाहन पुलिस की नजर में नहीं आया। स्थानीय नागरिकों की सूचना के बाद चिल्फी पुलिस ने वाहन को पकड़कर कार्रवाई की। यूपी के तीन आरोपी गिरफ्तार वाहन में मौजूद लोगों से पूछताछ में उनकी पहचान वीरेन्द्र बघेल, निवासी हाथरस, इसरार कुरैशी, निवासी मुजफ्फरनगर और राजेश कुमार, निवासी अलीगढ़, उत्तरप्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पशु परिरक्षण और क्रूरता अधिनियम में केस चिल्फी थाने में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 और 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने वाहन और सभी मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि पशुओं के अवैध परिवहन, क्रूरता और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
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