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Home » चमत्कारी इलाज बना मौत का कारण, रायपुर में महिला को आजीवन कारावास
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चमत्कारी इलाज बना मौत का कारण, रायपुर में महिला को आजीवन कारावास

By adminMay 2, 2026No Comments2 Mins Read
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01 05 2026 16 12 2022 court naidunia
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राजधानी रायपुर में अंधविश्वास और झोलाछाप इलाज के नाम पर महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी ईश्वरी साह …और पढ़ें

Publish Date: Fri, 01 May 2026 03:31:17 PM (IST)Updated Date: Fri, 01 May 2026 03:31:17 PM (IST)

चमत्कारी इलाज बना मौत का कारण, रायपुर में महिला को आजीवन कारावास
रायपुर में महिला को आजीवन कारावास

HighLights

  1. कोर्ट ने झोलाछाप इलाज से महिला की मौत के मामले में आरोपी को सुनाई उम्रकैद
  2. खुद को ‘चमत्कारी’ बताने वाली ईश्वरी साहू पर हत्या (धारा 302) का जुर्म हुआ साबित
  3. हत्या के साथ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और टोनही प्रताड़ना कानून के तहत भी मिली सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में अंधविश्वास और झोलाछाप इलाज के नाम पर महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी ईश्वरी साहू को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और टोनही प्रताड़ना से जुड़े मामलों में भी अलग-अलग सजा दी है। रायपुर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

चमत्कारी तेल और गर्म पानी से इलाज का खौफनाक दावा

मामला उस समय सामने आया था जब योगिता सोनवानी नाम की महिला को बीमारी के इलाज के लिए आरोपी ईश्वरी साहू के पास ले जाया गया था। आरोपी खुद को चमत्कारी शक्तियों से युक्त बताकर इलाज करने का दावा करती थी। उसने योगिता का इलाज कथित तौर पर चमत्कारी तेल और गर्म पानी से किया। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई।

अमानवीय तरीके और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सजा का ऐलान

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी अंधविश्वास फैलाकर लोगों को गुमराह करती थी और झाड़-फूंक व कथित चमत्कारी उपचार के जरिए इलाज करती थी। इसी दौरान लापरवाही और अमानवीय तरीके से किए गए इलाज के कारण योगिता सोनवानी की जान चली गई। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सजा और टोनही प्रताड़ना के मामले में भी 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

यह भी पढ़ें- रायपुर में विदेशी युवतियों की हिरासत पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब



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