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माता राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने एवं उसे प्रताड़ित करने वाले प्रोफेसर ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अंबिकापुर कोर्ट में सरेंडर कर दियां इसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट की अनुमति लेकर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। प्रोफेसर को कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्रा ने 10 मार्च को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2025 में माता राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर चंद्र किशोर कौशल उसके व्हाट्सप पर मैसेज भेजा करता था। शिष्टाचार वश छात्रा मैसेज का जवाब दे देती थी। माह अक्टूबर-नवंबर 2025 में प्रोफेसर उसके व्हाट्सएप में अश्लील फोटो भेजने लगा एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मैसेज करने लगा। इससे परेशान होकर उसने प्रोफेसर चंद्र किशोर का नंबर ब्लॉक कर दिय और इसकी जानकारी अपने परिजनों और कालेज प्रबंधन को दी। छात्रा की शादी तुड़वाई, मोबाइल भी लूटा
कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसर को छात्रा को परेशान नहीं करने की चेतावनी दी, इसके बाद वह छात्रा को और अधिक परेशान करने लगा। छात्रा की 01 मई 2026 को विवाह तय हुई तो प्रोफेसर ने वर पक्ष वालों को छात्रा के बारे में भ्रमित कर उसकी शादी तुड़वा दी। 27 फरवरी 2026 को प्रोफेसर चंद्र किशोर कौशल अपने साथियों के साथ छात्रा को सुनसान स्थान पर ले जाकर 01 नग सैमसंग अल्ट्रा एवं 01 नग विवो का मोबाईल छीन लिया और वहां से भाग गया। इससे परेशान होकर छात्रा ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की। मामले में पुलिस ने जांच के बाद 10 फरवरी को धारा 75(1)(पप),78,79, 309(4), 3(5) बीएनएस एवं 67 आईटी एक्ट का अपराध दर्ज किया। FIR दर्ज होने के बाद आरोपी भाग निकला। कोर्ट में किया सरेंडर
मामले में प्रोफेसर चंद्र किशोर कौशल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की थी। कोर्ट ने प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले में फरार प्रोफेसर ने 04 मई 2026 को न्यायालय अंबिकापुर में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने न्यायालय अंबिकापुर से गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त कर प्रकरण के आरोपी डॉ. चन्द्रकिशोर कौशल (30 वर्ष) निवासी बाबूपारा, अंबिकापुर को गिरफ्तार कर पूछताछ की एवं बयान दर्ज किया। थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
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