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दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित चंद्रा मौर्य चौक में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अब मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल सलीम अली ने 20 मई की रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह 17 मई से अस्पताल के ICU में भर्ती था और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। इस हादसे में पहले ही 15 साल के नूर खान और 55 वर्ष के मनोहर कुमार गोनाडे की मौत हो चुकी थी। यह हादसा 17 मई की दोपहर करीब 2:38 बजे हुआ था। काले रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार CG-07-BR-0571 का चालक सागर जायसवाल तेज रफ्तार में दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक ने रेड सिग्नल पर खड़े दोपहिया वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और स्कूटी बुरी तरह टूट गए और लोग कई फीट तक सड़क पर घिसटते चले गए। दो लोगों की मौके पर हुई थी मौत
हादसे में सुपेला के साक्षरता चौक निवासी 15 वर्षीय नूर खान की मौके पर ही मौत हो गई थी। नूर पिछले कुछ दिनों से अपने मौसा सलीम अली के साथ गर्मी की छुट्टियों में एसी रिपेयरिंग का काम सीख रहा था। रविवार को भी वह अपने मौसा के साथ स्कूटी से काम पर निकला था। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मनोहर कुमार गोनाडे की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। तीन दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच रहा सलीम
गंभीर रूप से घायल सलीम अली को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। आखिरकार 20 मई की रात उसने दम तोड़ दिया। सलीम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके तीन बच्चे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हादसे से सिर्फ दो दिन पहले ही उसके घर बेटी का जन्म हुआ था। पत्नी उसी समय अस्पताल में भर्ती थी और इसी दौरान परिवार को एक्सीडेंट की खबर मिली। नशे की हालत में कार चला रहा था आरोपी
जांच में सामने आया है कि आरोपी सागर जायसवाल हादसे के वक्त नशे की हालत में कार चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। वह पहले भी नशे के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वैशाली नगर थाना में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि वह करीब एक महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। सुपेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल कार और उससे जुड़े दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सुपेला थाना में उसके खिलाफ धारा 105, 125(ए), 128 बीएनएस और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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