Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » एयरपोर्ट पर रील बनाना और वीडियो शूटिंग बैन, DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन; रायपुर समेत देशभर में नए नियम लागू
Breaking News

एयरपोर्ट पर रील बनाना और वीडियो शूटिंग बैन, DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन; रायपुर समेत देशभर में नए नियम लागू

By adminMay 26, 2026No Comments3 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
25 05 2026 dgca guidelines airport reel ban
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


रायपुर समेत देशभर के एयरपोर्ट पर रील और वीडियो बनाने वालों के लिए डीजीसीए और बीसीएएस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। …और पढ़ें

Publish Date: Mon, 25 May 2026 09:53:27 AM (IST)Updated Date: Mon, 25 May 2026 10:30:50 AM (IST)

एयरपोर्ट पर रील बनाना और वीडियो शूटिंग बैन, DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन; रायपुर समेत देशभर में नए नियम लागू
एयरपोर्ट पर रील बनाना अब पड़ेगा भारी, डीजीसीए ने जारी किए सख्त नियम (AI generated Image)

HighLights

  1. नियम तोड़ने पर फोन जब्ती और कानूनी कार्रवाई संभव
  2. डीजीसीए और बीसीएएस ने नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की
  3. अनरूली पैसेंजर घोषित कर हवाई यात्रा पर लग सकता प्रतिबंध

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। एयरपोर्ट परिसर में रील, वीडियो और फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वालों के लिए अब सख्ती बढ़ा दी गई है। रायपुर समेत देश के बड़े एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ते रील कल्चर और सुरक्षा संबंधी शिकायतों के बाद डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन (DGCA) और ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी (BCAS) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

संवेदनशील क्षेत्रों में शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित

नई गाइडलाइन के तहत एयरपोर्ट के संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटो, वीडियो और रील बनाना पूरी तरह बैन रहेगा। सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान पार्किंग एरिया और यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले जोन में कैमरा चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना है।

अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा होल्ड एरिया, जहां सीआइएसएफ यात्रियों और सामान की जांच करती है, वहां किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग या फोटोग्राफी कानूनी अपराध मानी जाएगी।

विमान के पास वीडियो शूटिंग पर रोक

विमान खड़े होने वाले क्षेत्र, रनवे से जुड़े हिस्सों और बस से विमान तक जाने वाले रास्तों में रुककर वीडियो या फोटो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से विमान संचालन और मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होते हैं और सुरक्षा जोखिम बढ़ता है।

उड़ान के दौरान सीमित छूट

डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार यात्री टेकआफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो ले सकते हैं। ऐसा कोई उपकरण या तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जिससे विमान संचालन प्रभावित हो। केबिन क्रू यदि कैमरा बंद करने का निर्देश देता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो या रील बनाते पाए जाने पर सीआइएसएफ द्वारा फोन या रिकार्डिंग उपकरण जब्त किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विमान अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही उसे अनरूली पैसेंजर घोषित कर तीन महीने से लेकर दो साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

प्रोफेशनल शूटिंग के लिए अनुमति जरूरी

यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन, फिल्म या प्रोफेशनल ब्लाग के लिए एयरपोर्ट परिसर में शूटिंग करना चाहता है तो उसे डीजीसीए और संबंधित एयरपोर्ट अथारिटी से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना अनिवार्य रहेगा।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

झारखंड से बिलासपुर लाकर पति का गला रेता, फिर शव को फेंककर प्रेमी के साथ भाग निकली, छत्‍तीसगढ़ में सोनम रघुवंशी जैसी वारदात

May 26, 2026

सड़क हादसे में गंवाई थी जान, परिवार को 18.03 लाख मुआवजा

May 26, 2026

गर्लफ्रेंड को कार में बिठाकर सनरूफ में डांस, आरोपित पकड़ा गया

May 26, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13783/159
samvad add RO. Nu. 13783/159
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

071960
Views Today : 13
Views Last 7 days : 1815
Views Last 30 days : 4904
Total views : 94621
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.