Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » आरटीआई के तहत महिला अफसर की जांच रिपोर्ट देने से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का इन्कार
Breaking News

आरटीआई के तहत महिला अफसर की जांच रिपोर्ट देने से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का इन्कार

By adminMay 24, 2026No Comments3 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
23 05 2026 chhattisgarh high court rti verdict 2026523 121950
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार और व्यक्तिगत निजता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ हुई शिकायतों और उनकी जांच रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों को आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।

जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय शिकायतें, जांच रिपोर्ट और जांच अधिकारी की पहचान कानून के अंतर्गत संरक्षित व्यक्तिगत जानकारी है। इन्हें तब तक उजागर नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके पीछे कोई व्यापक जनहित सिद्ध न हो जाए। मामला बालोद जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर शोभा यादव से जुड़ा है।

आरटीआई की धारा 11 का दिया हवाला

याचिकाकर्ता भेष कुमार ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पुलिस विभाग से उक्त महिला अधिकारी के खिलाफ की गई शिकायतों की प्रतियां, उन पर तैयार जांच रिपोर्ट और जांच अधिकारी के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने आरटीआई की धारा 11 (गोपनीय तृतीय-पक्ष जानकारी) का हवाला देकर सूचना देने से इन्कार कर दिया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक बालोद के समक्ष प्रथम अपील और छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। दोनों जगह से आवेदन खारिज होने के बाद उसने मुआवजे और जुर्माने की मांग के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने की आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका खारिज

अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि पारदर्शिता का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी व्यक्ति के निजता के अधिकारों का हनन किया जाए। जनहित का ठोस आधार न होने के कारण हाई कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

अदालत के प्रमुख कानूनी तर्क

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजीर : कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसलों (सुभाष चंद्र अग्रवाल और गिरीश रामचंद्र देशपांडे मामले) को सही माना, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार की रक्षा सर्वोपरि है।

उद्देश्य बताने में विफल : हाई कोर्ट ने आरटीआई आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता यह बताने में पूरी तरह नाकाम रहा कि वह यह जानकारी किस उद्देश्य से मांग रहा है और इससे समाज का क्या हित जुड़ा है।

‌थर्ड पार्टी कंसल्टेशन अनिवार्य : कोर्ट ने रेखांकित किया कि आरटीआई की धारा 11 के तहत किसी तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी साझा करने से पहले संबंधित व्यक्ति का पक्ष जानना और उसकी आपत्तियों पर विचार करना अनिवार्य है।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में 48 घंटे तक हीट वेव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

भीषण गर्मी लू, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा, धूप में न निकले बाहर

May 24, 2026

बिजनेस में निवेश का झांसा देकर बिलासपुर की भाजपा नेत्री से दुष्कर्म करने वाले झारखंड के व्यापारी को भेजा जेल

May 24, 2026

बिलासपुर में 14 सेंटर, चप्पल पहनकर ही मिलेगी एंट्री, शर्ट में बड़े बटन बैन

May 24, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13783/159
samvad add RO. Nu. 13783/159
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

071734
Views Today : 22
Views Last 7 days : 2051
Views Last 30 days : 4813
Total views : 94251
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.