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अफीम-केस में पूर्व भाजपा नेता को मिली हाईकोर्ट से जमानत:कोर्ट बोला-खेत में मौजूद नहीं था विनायक ताम्रकार, कब्जे से नशीला पदार्थ भी नहीं मिला




दुर्ग जिले में करीब 5 एकड़ में अफीम की अवैध खेती के चर्चित मामले में पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की कोर्ट ने मंगलवार को विनायक की जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने माना कि घटना के समय विनायक खेत में मौजूद नहीं था। उसके कब्जे से कोई नशीला पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 29 जुलाई को आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। पांच एकड़ खेत में मिली थी अफीम की खेती पुलगांव थाना क्षेत्र के समोद गांव में 6 मार्च को पुलिस ने करीब पांच एकड़ कृषि भूमि पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व, आबकारी, नारकोटिक्स नियंत्रण और जांच टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। टीम को खसरा नंबर 309 और 310 में बड़ी संख्या में अफीम के पौधे मिले थे। मौके से सह आरोपी विकास बिश्नोई को पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर खेती मिली, वह मधुमति ताम्रकार और प्रीतिबाला ताम्रकार के नाम पर दर्ज है। पानी-पंप और कैमरों से जोड़ा था आरोपी को अभियोजन की ओर से विनायक ताम्रकार को मामले से जोड़ने के लिए खेत में मौजूद पानी, बिजली, पंप, फव्वारा, निगरानी कैमरे और खेती से जुड़ी दूसरी सुविधाओं का हवाला दिया गया था। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि विनायक घटना के समय खेत में मौजूद नहीं थे। उनके कब्जे से किसी तरह का नशीला पदार्थ भी नहीं मिला। साथ ही जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र भी अदालत में पेश किया जा चुका है। विनायक 7 मार्च से जेल में थे।



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