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कार चालक की हत्या, लूट, 3 दोषियों को उम्रकैद:जांजगीर-चांपा कोर्ट का फैसला, षड्यंत्र रचकर अपहरण और कत्ल का मामला




जांजगीर-चांपा में कार चालक का अपहरण कर उसकी हत्या और डिजायर कार लूटने के चर्चित मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या, अपहरण, लूट और साक्ष्य मिटाने के अपराध में प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मोबाइल से कार बुक कर चालक को बुलाया लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार, 13 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने नए मोबाइल नंबर से डिजायर कार बुक कर चालक रमाकांत तिवारी को कोटमी सोनार से अमरकंटक चलने के लिए बुलाया। रास्ते में तीनों ने कार लूटने और चालक की हत्या की साजिश रची। खाना खाने के बहाने रोकी कार, पत्थर से की हत्या देर रात गौरेला-पेंड्रा मार्ग पर आरोपियों ने खाना खाने के बहाने कार रुकवाई। इसके बाद चालक का गला दबाकर हमला किया और सड़क किनारे ले जाकर उसके सीने पर पत्थर से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव छिपाने की कोशिश, नहर किनारे फेंका हत्या के बाद आरोपियों ने शव को कार की पिछली सीट पर रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। गड्ढा खुदवाने के लिए एक नाबालिग की मदद भी ली, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में शव को सारागांव थाना क्षेत्र के लखुर्री नहर किनारे फेंक दिया और कार को अकलतरा थाना क्षेत्र के पचरी के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच में खुला मामला पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और जांच के आधार पर राहुल श्रीवास, सोमप्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट बोली- षड्यंत्रपूर्वक किया गया जघन्य अपराध सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह साबित होता है कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर चालक का अपहरण किया, उसकी हत्या कर कार लूटी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नहर किनारे फेंक दिया। सभी धाराओं में उम्रकैद अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 302, 364, 397/120बी और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए सभी धाराओं में आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।



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