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छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में महिला से छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति की सदस्य को अपमानित करने के आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला ख
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जानकारी के मुताबिक, आरोपी बनशु उर्फ बनस यादव ने पीड़िता को अनुसूचित जनजाति की सदस्य जानते हुए, उसे अपमानित करने की नीयत से छेड़छाड़ की थी। आरोपी ने महिला का हाथ और बांह गलत नीयत से पकड़ा और टच किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने आरोपी को अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (ब) और 3 (2) (क) के तहत भी दोषी पाया गया। इन दोनों आरोपों में उसे दो-दो के सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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