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अंबिकापुर में पत्नी का झाड़फूंक कराने पहुंचे युवक से दो युवकों ने 10 हजार रुपये लूट लिया एवं झाड़फूंक करने वाले पंडा को बंधक बनाना बता 50 हजार रुपये की फिरौती मांगी। युवक ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जां
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जानकारी के मुताबिक, उदयपुर थाना क्षेत्र के मुड़गांव निवासी हीरा सिंह की पत्नी ठाकुरी की तबीयत खराब रहती थी। उसके किसी परिचित ने उसे पंडा सुखसाय पंडो के बारे में बताया जो झाड़फूंक करता है। 07 दिसंबर को हीरा सिंह अपनी पत्नी ठाकुरी को लेकर अंबिकापुर पहुंचा। उसे बिलासपुर चौक में सुखसाय पंडो मिला और झाड़फूंक करने के नाम पर लुचकी घाट ले गया।
युवकों ने छीने रूपये, मांग 50 हजार रुपये लुचकी घाट में सुखसाय पंडो ने ठाकुरी बाई को पुल के पास ले जाकर झाड़फूंक करने की प्रक्रिया शुरू की और उसने हीरा सिंह को यह कहते हुए दूर भेज बैठा दिया कि भूत भगाने के दौरान भूत उसके उपर आ सकता है।
हीरा सिंह दोनों से काफी दूर बैठा हुआ था। वहां अचानक दो युवक पहुंचे और हीरा सिंह से पूछताछ की। उन्होंने हीरा सिंह की पत्नी एवं पंडा को जान से मारने की धमकी देकर उसके पास रखे 10 हजार रुपये लूट लिया।
युवक उसे लेकर पंडा व ठाकुरी के पास पहुंचे। युवकों ने कहा कि पंडा उनकी हिरासत में रहेगा। उसकी जान बचाना चाहते हो तो 50 हजार रुपये दे दो। हीरा सिंह अपनी पत्नी को लेकर मौके से चला गया। बाद में युवकों ने पंडा के फोन पर कॉल कर 50 हजार रुपये फिरौती मांगी।
पंडा एवं दो सहयोगी युवक गिरफ्तार
हीरा सिंह को युवकों व पंडा पर शक हुआ तो उसने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा धारा 309(2),308(2),3,(5) BNS के तहत अपराध दर्ज किया।
विवेचना दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों सुख साय (40 वर्ष), शेरा गिरी (20 वर्ष), विनय गिरी (28 वर्ष) सभी निवासी बतौली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने घटना करना स्वीकार किया। आरोपी सुखसाय पांडा ही लूट का मुख्य सूत्रधार निकला।
उसने ही हीरा सिंह को लूटने एवं फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। मामले में अलग से धारा 238,61 BNS जोड़ी गई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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