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सुकमा में तंबाकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत 197 मामले दर्ज

सुकमा जिले में पुलिस और प्रशासन ने तंबाकू की अवैध बिक्री और सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू खाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोटपा एक्ट के तहत जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुल 197 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान लोगों से जुर्माना भी वसूला गया।

यह कार्रवाई एसपी मयंक गुर्जर के निर्देश पर एएसपी रोहित शाह और मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में की गई। थाना पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की टीम के साथ मिलकर अलग-अलग इलाकों में जांच की।

थानावार कार्रवाई में कोंटा में सबसे ज्यादा 63 मामले दर्ज हुए। सुकमा में 51, छिंदगढ़ में 21, गादीरास में 19, तोंगपाल में 20, दोरनापाल में 20 और चिंतागुफा में 3 मामलों में कार्रवाई हुई।

सुकमा में स्कूल-कॉलेज के आसपास भी जांच की गई। यहां तंबाकू बेचने वाली दुकानों और ठेलों की जांच हुई। 6 दुकानों और ठेलों से करीब 25 हजार रुपए के तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए।

सुकमा थाना क्षेत्र में दर्ज 51 मामलों में 5,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने दुकानदारों और लोगों से स्कूल-कॉलेज के पास तंबाकू न बेचने और सार्वजनिक जगहों पर इसका सेवन नहीं करने की अपील की।

सुकमा पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील के साथ ही लोगों से तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक रहने की अपील की है।

पुलिस ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने में समाज की भी बड़ी भूमिका है। स्कूल-कॉलेज के आसपास तंबाकू की बिक्री या कोटपा एक्ट का उल्लंघन दिखे तो इसकी जानकारी पुलिस या प्रशासन को दें।

पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई और जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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