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स्कूल रजिस्टर से उम्र साबित नहीं होती, अपनी मर्जी से गई लड़की अपहरण नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, जन्मतिथि का पक्का प्रमाण नहीं तो लड़की को नाबालिग नहीं माना जा सकता।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, जन्मतिथि का पक्का प्रमाण नहीं तो लड़की को नाबालिग नहीं माना जा सकता।