Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » No relief for the brother of the Railway Chief Engineer | रेलवे के चीफ इंजीनियर के भाई को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का समय बढ़ान से किया इंकार, बेटे का इलाज कराने मिली थी बेल – Bilaspur (Chhattisgarh) News
Breaking News

No relief for the brother of the Railway Chief Engineer | रेलवे के चीफ इंजीनियर के भाई को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का समय बढ़ान से किया इंकार, बेटे का इलाज कराने मिली थी बेल – Bilaspur (Chhattisgarh) News

By adminSeptember 27, 2025No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
untitled 1758932373
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email



untitled 1758932373

हाईकोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत अर्जी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर के भाई को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी कुणाल आनंद ने अपने 13 साल के बेटे के ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए जमानत अर्जी लगाई थी, जिस प

.

सीबीआई की टीम ने रांची से किया था गिरफ्तार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आरएसडब्ल्यू में मुख्य अभियंता विशाल आनंद ने झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ठेका दिलाने के लिए रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी चीफ इंजीनियर विशाल आनंद के साथ ही उसके भाई कुणाल आनंद को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार झाझरिया कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी मनोज पाठक करीब 32 लाख रुपए रिश्वत लेकर आरोपी चीफ इंजीनियर के कहने पर उसके भाई कुणाल आनंद को देने के लिए रांची गया था। इसी दौरान सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। वह रांची के बिरसा चौक से रिश्वत की रकम ले रहा था। मामले में सीबीआई ने विशाल आनंद, उसके भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंस्ट्रक्शन के एमडी सुशील झाझरिया और रिश्वत दे रहे कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक को गिरफ्तार किया था।

बेटे का इलाज कराने मिली थी अंतरिम जमानत आरोपी कुणाल आनंद ने पूर्व में हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी लगाई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके 13 साल के बेटे को ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज कराने की जरूरत है। इसके लिए उसने अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया। इस याचिका के साथ उसने अपने बेटे का मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया है। सीबीआई ने भी माना कि आरोपी का बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसे एक माह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसे एक महीने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना था।

अंतरिम जमानत बढ़ाने लगाया आवेदन अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत का समय बढ़ाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। इस दौरान याचिकाकर्ता और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने पक्ष प्रस्तुत न होने के कारण याचिका को खारिज कर दी।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

Chhattisgarh Congress Leader Arrested For Rape Accusation Ahead Of Wedding

April 27, 2026

रायपुर में टूटा पांच वर्षों का रिकॉर्ड, राजनांदगांव में तापमान 45 डिग्री के पार, कुछ जगहों पर आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी

April 27, 2026

छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग और मतांतरण का खेल, गृह मंत्री ने दिए बड़ी कार्रवाई के संकेत, जांच के दायरे में 153 संस्थाएं

April 26, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13766/133
samvad add RO. Nu. 13766/133
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

068866
Views Today : 18
Views Last 7 days : 933
Views Last 30 days : 4047
Total views : 89849
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.