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Home » Naan scam case: Retired IAS officer Alok Tuteja appears in court | नान घोटाला केस…रिटायर्ड IAS आलोक-टुटेजा की पेशी: 5 दिन ED कोर्ट के चक्कर लगाए, 22 सितंबर को किया था सरेंडर, दिल्ली में हुई पूछताछ – Chhattisgarh News
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Naan scam case: Retired IAS officer Alok Tuteja appears in court | नान घोटाला केस…रिटायर्ड IAS आलोक-टुटेजा की पेशी: 5 दिन ED कोर्ट के चक्कर लगाए, 22 सितंबर को किया था सरेंडर, दिल्ली में हुई पूछताछ – Chhattisgarh News

By adminOctober 16, 2025No Comments3 Mins Read
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छत्तीसगढ़ के नान घोटाला केस के आरोपी रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने 22 सितंबर को ED कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने दोनों को 16 अक्टूबर तक ED की कस्टोडियल डिमांड पर भेजा था। आज रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट मे

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इससे दोनों आरोपी सरेंडर करने के लिए 5 दिनों से ED कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। ED के अधिकारियों की मौजूदगी में कोर्ट में सरेंडर करने की प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद ED के हेड ऑफिस दिल्ली में दोनों से पूछताछ की गई।

नान घोटाला केस के आरोपी रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला ने सरेंडर किया था।

नान घोटाला केस के आरोपी रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला ने सरेंडर किया था।

जानिए क्या है नान घोटाला

नागरिक आपूर्ति निगम में चावल, नमक सहित खाद्य पदार्थों के परिवहन और भंडारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों के आधार पर ACB और EOW ने 12 फरवरी 2015 को नान मुख्यालय और 28 अन्य स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान नान के रायपुर स्थित मुख्यालय से पौने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नगदी बरामद हुई। सभी जगहों पर छापों के बाद ACB ने कुल 3.50 करोड़ रुपए जब्त किए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए।

जांच पूरी होने के बाद ACB ने नान के मैनेजर समेत 16 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया। करीब 5 हजार पेज के चालान में 213 गवाह बनाए गए थे। दो IAS अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद पूरक चालान पेश किया गया।

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जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ?

दरअसल, नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ED ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ED ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दी थी। कोर्ट ने ED की कस्टडी के लिए आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते तक ED की हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट बोला- 3 महीने में जांच पूरी करे ED

इसके साथ ही जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ED और EOW को जांच पूरी करने के लिए तय समय सीमा दी है। बेंच ने ED को तीन महीने और EOW को 2 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पेंडिंग मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए।

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आलोक शुक्ला खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव थे

IAS अफसर आलोक शुक्ला पेशे से डॉक्टर रह चुके हैं। फरवरी 2015 में नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम में आर्थिक अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ। इस मामले में आलोक शुक्ला और IAS अनिल टुटेजा भी आरोपी बनाए गए। उस समय शुक्ला खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव थे और टुटेजा नान के MD थे।

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इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें…

नान घोटाला…रिटायर्ड IAS आलोक ने किया सरेंडर: ED बोली- उनके पास केस डायरी नहीं, समय दिया जाए; सोमवार को फिर कोर्ट आएंगे शुक्ला

रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने रायपुर की ED स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है।

रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने रायपुर की ED स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है।

छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में आरोपी रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने रायपुर की ED स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। आज शुक्रवार को वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने ED को इसकी सूचना दी है। लेकिन ED के वकील केस डायरी लेकर नहीं पहुंचें। उन्होंने कोर्ट से समय मांगा था। पढ़ें पूरी खबर…



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