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छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मां के खराब स्वास्थ्य के चलते जमानत दी है। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में 4 दिन मां के साथ रहने की इजाज़त दी गई है।
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अनवर ढेबर ने अदालत से अपील की थी कि, उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। वह उन्हें देखने जाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि, उनकी मां की हालत गंभीर है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, परिवार के ऐसे समय में इंसान को अपने करीबियों के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए।
कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की। जिसमें साफ किया कि यह राहत सिर्फ उनकी मां की तबीयत को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अब अनवर ढेबर चार दिन अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसके बाद उन्हें फिर से वापस जेल जाना होगा।
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