छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक हत्या के मामले में आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नए कानून के प्रावधानों के तहत यह फैसला सुनाया गया है। आरोपी ने नुकीली चाबी से वार कर एक व्यक्ति की हत्या की थी।
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यह घटना बीते वर्ष 13 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे बठेना पारा स्थित सिन्हा किराना दुकान के सामने हुई थी। आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसी दौरान मृतक भरत सिन्हा (46), निवासी बठेना पारा, जेल रोड, अपने घर जा रहे थे।

गाली-गलौज से मना करने पर किया हमला
भरत सिन्हा ने आरोपी को गाली-गलौज करने से मना किया, जिस पर चेतन यादव गुस्से में आ गया। उसने अपनी मुट्ठी में फंसी नुकीली चाबी से भरत सिन्हा के सीने में वार कर दिया। घायल भरत सिन्हा को तत्काल डीसीएच अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी चेतन यादव (19), निवासी बठेना पारा, जेल रोड गली नंबर 03, धमतरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने विचारण के बाद चेतन यादव को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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