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ग्राम पंचायत मथेना में वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने विशेष ग्राम सभा हुई। अधिनियम के प्रावधान, रोजगार गारंटी तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। ग्रामीणों को अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की मुद्रित प्रतियां वितरित की गईं। बताया गया कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के रोजगार के अधिकार को और अधिक सुदृढ़ करता है। अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष वैधानिक रूप से 125 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यदि समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया, तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। वहीं भुगतान में विलंब होने की स्थिति में विलंबित दिनों का मुआवजा भी देय होगा। ग्राम स्तर पर कार्य योजनाओं के निर्माण से निर्णय प्रक्रिया में ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। बताया गया कि जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से इन कार्यों में सक्रिय सहभागिता करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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