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जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगडे ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति सुरेश ढीमर (28 वर्ष) निवासी बोरिदकला पुरूर को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार प्रार्थी महेश ढीमर ने 4 अप्रैल 2023 को पुरूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रार्थी के अनुसार 3 अप्रैल 2023 की रात लगभग 10.19 बजे उसका भाई सुरेश ढीमर मोबाइल में कॉल कर बताया कि उसकी पत्नी को एक-दो बार हिचकी आया और उसके बाद बातचीत नहीं कर रही है। जिसके बाद वह अपनी मां तैतील बाई के साथ अपने छोटे भाई सुरेश ढीमर के घर पहुंचा। उसकी मां तुलेश्वरी को देखकर बताई कि हाथ-पैर ढीला हो गया है।
नरेन्द्र सिन्हा के साथ कुलेश्वर ढीमर के पास गए फिर कोटवार परमानंद मेश्राम को घटना के बारे में जानकारी दी। पूछताछ पर सुरेश ढीमर ने बताया कि वह गांव के मछुआ समिति के मीटिंग में शांति चौक बोरिदकला गया था। मीटिंग से रात 9.30 बजे घर आया तब उसकी पत्नी तुलेश्वरी ढीमर खाट में लेटी हुई थी। जो उसे देखकर किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर को लेकर विवाद किया। च जिससे गुस्सा में आकर तुलेश्वरी के साड़ी को खींचकर उसके गर्दन में लपेटकर उसकी हत्या करने की नियत से साड़ी को दोनों तरफ से कसकर खींच दिया। जिससे उसकी पत्नी तुलेश्वरी की मौत हो गई थी।
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