छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने पूछा- बैन के बावजूद कहां बन रहा प्लास्टिक, निकायों से 7 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, परिवहन और आपूर्ति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि बैन के बावजूद प्लास्टिक कहां बन रहा है। इस संबंध में कोर्ट ने निकायों से रिपोर्ट मांगी है।

हाई कोर्ट ने जब पूछा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, परिवहन और आपूर्ति कहां से हो रही है और इसके स्रोतों पर क्या कार्रवाई की गई, तो राज्य को इस संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने की जरूरत पड़ी है।

कोर्ट ने निकायों से रिपोर्ट मांगते हुए 7 अक्टूबर तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। यानी प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, परिवहन और आपूर्ति के स्रोतों तथा उन पर की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

हाई कोर्ट का यह सवाल इस बात से जुड़ा है कि प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, परिवहन और आपूर्ति कहां से हो रही है। कोर्ट ने इसके स्रोतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।

कोर्ट के सवाल के बाद राज्य को प्रतिबंधित प्लास्टिक से जुड़े स्रोतों और उन पर हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी जुटानी पड़ रही है। निकायों से मांगी गई रिपोर्ट में यह जानकारी शामिल करनी होगी।

हाई कोर्ट ने निकायों से रिपोर्ट मांगी है और 7 अक्टूबर तक जानकारी देने का समय दिया है। इस मामले में प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, परिवहन और आपूर्ति के स्रोतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रासंगिक है।

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