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Home » CG हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू, 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री बंद; जिला कोर्ट का 2026 हॉलिडे कैलेंडर जारी
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CG हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू, 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री बंद; जिला कोर्ट का 2026 हॉलिडे कैलेंडर जारी

By adminDecember 23, 2025No Comments2 Mins Read
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22 12 2025 cg hc winter vacations
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नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश (Winter Vacations) की शुरुआत हो चुकी है। HC प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। हालांकि अवकाश अवधि के दौरान 23 और 24 दिसंबर को रजिस्ट्री खुली रहेगी, जिससे इन दो दिनों में नई याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी। इसके बाद 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री भी बंद रहेगी।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंगलवार और बुधवार को रजिस्ट्री खुली रहेगी। एक जनवरी से हाई कोर्ट में नियमित न्यायिक कार्य प्रारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्ष 2026 के लिए जिला न्यायालयों का अवकाश कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में पूरे वर्ष के दौरान मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों, शनिवार के अवकाश, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का विस्तृत विवरण दिया गया है।

हाई कोर्ट द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार गणतंत्र दिवस, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, आंबेडकर जयंती, ईद-उल-फितर, बकरीद, मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली, गुरु नानक जयंती, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहारों पर न्यायालयों में अवकाश रहेगा।

जिला न्यायालयों का अवकाश कैलेंडर

जिला न्यायालयों में हर महीने दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा। वर्ष 2026 में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से 12 जून तक तथा शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक घोषित किया गया है।

ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा और मोहर्रम जैसे त्योहारों की तिथि चांद दिखाई देने पर निर्भर करेगी। जिला स्तर पर घोषित स्थानीय अवकाश कलेक्टर की घोषणा के बाद ही प्रभावी होंगे। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश तभी मान्य होंगे जब उन्हें हाई कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी से अनुमति मिलेगी।

जिला न्यायालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्ष में सूचीबद्ध तीन वैकल्पिक अवकाश लेने की सुविधा दी गई है, जबकि न्यायिक अधिकारियों को अधिकतम 15 दिन का अवकाश लेने की अनुमति होगी।



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