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जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी द्वारिका मंडावी (21) को धारा 376/511 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा धारा 341 के अपराध में एक माह का साधारण कारावास, धारा 354 (ख) के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपए अर्थदंड, धारा 506 के आरोप में एक वर्ष कारावास, धारा 382 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार पीड़िता ने 4 अप्रैल 2024 को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। पीड़िता के अनुसार 4 अप्रैल को रात 8 बजे साइकिल से अपने घर जा रही थी। इस दौरान आरोपी पीछे से सीटी बजाते हुए आया और सिर में काले गमछे को डालकर उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। साइकिल को गिराकर गर्दन को दबाकर घसीटते हुए झाड़ी की ओर ले जाकर गलत हरकत की। आरोपी ने महिला के थैले में रखे पैसे, पति व बेटी के आधार कार्ड एवं मोबाइल की चोरी कर लिया। महिला की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ 341, 376, 511, 354 (ख), 506, 382 के तहत थाने में अपराध दर्ज होने के बाद जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की। प्रकरण में मिले सबूत के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।
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