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अग्रोहा प्लांट में गर्म राख से मजदूर की मौत हो जाने के मामले में श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में अग्रोहा स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड में गर्म राख से झुलसने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। जिसमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच किया और कंपनी प्रबंधक समेत एक अन्य के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण द
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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पाली के अग्रोहा स्टील एंड पावर मिमिटेड में 24 सितबंर को एक घटना में मजदूर उमेश चौहान की मौत हो गई थी। जहां घटना के बाद मामले में औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच की गई।
जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7A (2) (A), धारा 7A (2) (C), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1), धारा 6 (1) एवं 7 सहपठित नियम 3A के उपनियम 3, धारा 32 (1) (ग) के उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी के उत्तम कुमार अग्रवाल व कारखाना प्रबंधक वीर विक्रम सिंह के खिलाफ गुरूवार को श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।
जानिए कैसे हुई थी घटना चंवरपुर निवासी उमेश चौहान (20) करीब तीन महीने से अग्रोहा स्टील प्लांट की लेबर कॉलोनी में रहकर मजदूरी कर रहा था। 24 सितबंर बुधवार को उसकी ड्यूटी ए-शिफ्ट में थी।
काम के दौरान चिमनी के चेंबर में राख जाम हो गई थी। उमेश जब उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक भारी मात्रा में गर्म राख उस पर गिर पड़ा।
जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। जब उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, तो डाॅक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था।
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