रेरा ने कलेक्टरों को भेजी चिट्ठी:50 से अधिक बिल्डरों के पास 11 करोड़ फंसे; न फ्लैट-जमीन दे रहे, न पैसे लौटा रहे

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छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा डिफाल्टर बिल्डरों के पास आम लोगों के 11 करोड़ फंसे हैं। लोगों ने इन बिल्डरों से मकान, फ्लैट और जमीन खरीदने का सौदा किया था। रकम लेने के बाद भी इन बिल्डरों ने ऐसे लोगों को न तो प्रॉपर्टी दी और न ही अब तक रकम वापस की है। छत्तीसगढ़ रेरा ने ऐसे सभी बिल्डरों से आम लोगों के पैसों की वसूली के लिए आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) को जब्त करने जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। दावा किया जा रहा है कि दो से तीन साल में चार से पांच बार रिमाइंडर भी जारी किया गया है। इसके बावजूद किसी भी डिफाल्टर बिल्डर की आरआरसी अब तक जब्त नहीं की गई है। इस वजह से पीड़ित लोगों को भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। रेरा की सूची में सबसे ज्यादा रकम रायपुर के बिल्डरों की है। केवल रायपुर जिले में ही डिफाल्टर बिल्डरों से 6.20 करोड़ की वसूली करना है। इसके बाद दुर्ग के बिल्डरों से 2.90 करोड़ की वसूली होनी है। राज्य का कोई भी बिल्डर डिफाल्टर हो जाए तो रेरा उसके खिलाफ और खरीदार के पक्ष में वसूली आदेश जारी कर जिला प्रशासन को भेजता है। संबंधित जिलों के कलेक्टर और तहसीलदारों को इसकी वसूली करानी होती है। बिल्डर पैसे न दे तो प्रशासन को उसकी आरआरसी जब्त करने और उसे जेल भेजने तक का अधिकार है। लेकिन रायपुर समेत छह से ज्यादा जिलों में अभी तक किसी भी बिल्डर के खिलाफ कोई रिकवरी आदेश जारी नहीं किया गया है। कुछ साल पहले केवल राजनांदगांव में एक बिल्डर से चार लाख की वसूली के लिए आरआरसी जब्त की गई थी। क्या है आरआरसी, इसे कैसे जब्त किया जा सकता है आरआरसी यानी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट। आरसीसी वो होता है जब बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले रेरा के पास जमा कराना होता है। बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट या डिफाल्टर होने पर इस सुरक्षा निधि को तोड़कर आम लोग यानी जिन्होंने निवेश किया है उन्हें दिया जा सकता है। इस आरआरसी को जब्त करने का अधिकार कलेक्टरों के पास होता है। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ बिल्डर अपील भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ रेरा, बैंकों या अन्य विभागों की ओर से जो आरआरसी जारी की जाती है वो हमेशा डिफॉल्ट की गई मूल राशि और उस पर लगे ब्याज के बराबर होता है। जल्द ही जारी की जाएगी रिमाइंडर सूची
डिफाल्टर बिल्डरों से वसूली के लिए उनकी आरआरसी जब्त करने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को सूचना दी जा चुकी है। इस बारे में फिर से सूची के साथ रिमाइंडर जारी किया जाएगा। -आस्था राजपूत, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ रेरा
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