छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सड़क हादसों को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर यात्री बसों की विशेष चेकिंग की गई। यह कार्रवाई 10 अप्रैल 2026 को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने की।
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पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में हुई इस चेकिंग के दौरान 23 यात्री बसों की जांच की गई। इनमें से 12 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिससे कुल 9600 रुपए का शुल्क वसूला गया।

इन नियमों का किया उल्लंघन
चालानी कार्रवाई में एक बस पर परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192 के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, अन्य 11 बसों पर यातायात नियमों का पालन न करने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 4600 रुपए का समन शुल्क वसूला गया।

अधिकारियों ने दिए यह निर्देश
इस दौरान परिवहन अधिकारी यशवंत यादव और यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन ने यात्री बस चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्हें वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज रखने, नियमानुसार वर्दी पहनने, वैध लाइसेंस रखने, शराब पीकर वाहन न चलाने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की समझाइश दी गई।
चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बस चालकों द्वारा निर्धारित दर से किराया लेना, बसों की समय-सारणी का पालन करवाना, यात्रियों को होने वाली असुविधाओं से निजात दिलाना और जन जागरूकता बढ़ाना था।
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