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Home » 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत वसूला जाएगा सरचार्ज, कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी
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30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत वसूला जाएगा सरचार्ज, कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी

By adminApril 14, 2026No Comments2 Mins Read
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13 04 2026
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रायपुर में नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को 30 अप्रैल तक बिना अधिभार (सरचार्ज) कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। …और पढ़ें

Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 10:44:13 AM (IST)Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 10:48:34 AM (IST)

30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत वसूला जाएगा सरचार्ज, कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी

HighLights

  1. तिथि के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा
  2. निगम के राजस्व विभान का सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह
  3. विभाग ने कहा, घर बैठे भुगतान की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को 30 अप्रैल तक बिना अधिभार (सरचार्ज) कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। निगम के राजस्व विभाग ने कहा कि इस तिथि के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा।

नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान न करने वालों पर कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तत्काल करों का भुगतान करें।

सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया

वैधानिक कार्रवाई के कारण होने वाले तनाव और परेशानी से बचने के लिए यह अंतिम अवसर दिया है। निगम प्रशासन ने सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे सुविधा का लाभ उठाएं।

यह भी पढ़ें- एक मई से शुरू होगी मकानों की गणना, पूरी कुंडली खंगालेगी सरकार, पेयजल और शौचालय से लेकर इंटरनेट तक का लिया जाएगा ब्योरा

घर बैठे भुगतान की सुविधा

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने भुगतान के कई सरल माध्यम उपलब्ध कराए हैं, जिसके तहत निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcraipur.in/ से भुगतान कर सकते हैं।

साथ ही गूगल प्ले स्टोर से मोर रायपुर मोबाइल एप डाउनलोड कर घर बैठे कर जमा कर सकते हैं। वहीं सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटरों पर कर जमा कर सकते हैं।



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