रायपुर में नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को 30 अप्रैल तक बिना अधिभार (सरचार्ज) कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। …और पढ़ें

HighLights
- तिथि के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा
- निगम के राजस्व विभान का सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह
- विभाग ने कहा, घर बैठे भुगतान की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को 30 अप्रैल तक बिना अधिभार (सरचार्ज) कर जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। निगम के राजस्व विभाग ने कहा कि इस तिथि के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा।
नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान न करने वालों पर कुर्की व सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तत्काल करों का भुगतान करें।
सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया
वैधानिक कार्रवाई के कारण होने वाले तनाव और परेशानी से बचने के लिए यह अंतिम अवसर दिया है। निगम प्रशासन ने सभी 70 वार्डों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे सुविधा का लाभ उठाएं।
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घर बैठे भुगतान की सुविधा
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