बलरामपुर जिले में दो सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा और जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एक पटवारी को तबादला आदेश का पालन न करने पर, जबकि एक सहायक शिक्षक को ड्यूटी में लापरवाही बरतने
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कार्यालय भू-अभिलेख के आदेशानुसार, राजपुर तहसील में पदस्थ पटवारी पप्पू सोनी का तबादला सामरी तहसील में किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर ने उन्हें नवीन पदस्थापना के लिए भारमुक्त कर दिया था। हालांकि, 4 नवंबर 2025 तक उन्होंने सामरी तहसील में पदभार ग्रहण नहीं किया।
सिविल सेवा नियम के कार्रवाई
इस मामले में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने श्री सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

नियमित रूप से नहीं पहुंचते थे स्कूल
वहीं, वाड्रफनगर ब्लॉक के धनजरा प्राइमरी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक सुनील कुमार पटेल नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचते थे। शिकायत के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए।
ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9(क) के तहत उन्हें सस्पेंड कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान सुनील कुमार पटेल का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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