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राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी लखन बैरागी, रोहित बैरागी, विनोद बैरागी और दीप बैरागी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 34 के तहत दोषी माना। साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 16 जनवरी 2024 का है। बीएसयूपी कॉलोनी बैरागी डेरा में पानी भरने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आरोपियों ने संजीव बैरागी और राजेश बैरागी पर हमला कर दिया था। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए चाकू और अन्य धारदार हथियार से हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल की हुई थी सर्जरी अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार हमले में संजीव बैरागी को गंभीर चोटें आई थीं। शरीर के नाजुक हिस्सों में चोट लगने के कारण उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी। आर्म्स एक्ट में भी मिली सजा कोर्ट ने लखन बैरागी और दीप बैरागी को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी दोषी माना। दोनों को 3-3 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने राहत देने से किया इनकार सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों को पहली बार अपराध करने वाला बताते हुए नरमी बरतने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और इसमें घायल को जानलेवा चोटें पहुंचाई गई हैं। ऐसे में आरोपियों को चेतावनी या परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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