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रायपुर में हत्या और हत्या की कोशिश के 3 अलग-अलग मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो मामलों में आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पहला मामला खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम केशला का है। यहां 44 वर्षीय याज्ञवल्क देवांगन ने अपनी पत्नी तीजन बाई की कैंची मारकर हत्या कर दी थी। घटना 6 मार्च 2024 की है। बताया गया कि पत्नी ने खाना बनाने और कपड़े धोने से मना किया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने मार डाला। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 540 रुपए के लिए पोते ने दादी की कर दी हत्या दूसरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। गोपाल नगर निवासी 21 वर्षीय दिनेश साहू उर्फ दीनू ने अपनी बुजुर्ग दादी की टंगिया (कुल्हाड़ी) से हमला कर हत्या कर दी थी। यह घटना 19-20 अप्रैल 2024 की रात की है। आरोपी ने झोपड़ी में सो रही दादी की गर्दन पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से दादी की थैली से लूटे गए 540 रुपए भी बरामद किए थे। कोर्ट में आरोपी इस रकम को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कोर्ट ने आरोपी दिनेश साहू को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। युवक पर लोहे के पट्टे से हमला, तीन को 7 साल की सजा तीसरा मामला जानलेवा हमले का है। 24 दिसंबर 2023 को तेली तालाब के पास जितेंद्र पटेल नाम के युवक पर लोहे के पट्टे, डंडे और मुक्कों से हमला किया गया था। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने अभनपुर क्षेत्र के राजेश मारकंडे, तुलाराम उर्फ विक्की मारकंडे और सुनील मारकंडे को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने माना कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था। तीनों आरोपियों को 7-7 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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