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Home » रायगढ़ में अवैध निर्माण मामले में FIR दर्ज:पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन को किया क्षतिग्रस्त, बिना अनुमति कराया जा रहा था निर्माण
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रायगढ़ में अवैध निर्माण मामले में FIR दर्ज:पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन को किया क्षतिग्रस्त, बिना अनुमति कराया जा रहा था निर्माण

By adminMay 14, 2026No Comments2 Mins Read
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shivam 2 1778769022
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगर पालिक निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां बिना अनुमति सड़क खोदाई करते हुए अवैध भवन निर्माण कराने वाले शिवम होटल के संचालक के खिलाफ निगम के अधिकारियों द्वारा FIR दर्ज कराया गया है। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक सावित्री नगर रोड रोड पर शिवम होटल के संचालक अभिषेक अग्रवाल द्वारा भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान मुख्य सड़क पर लगभग छह स्थानों पर खोदाई की गई। जिससे नगर निगम की मुख्य पानी सप्लाई की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइप लाइन टूटने के कारण बुधवार की सुबह ट्रांसपोर्ट नगर, राजीव नगर, मिट्ठू मोड, सावित्री नगर, चमड़ा गोदाम समेत संबंधित क्षेत्र में पानी सप्लाई बाधित रही और लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा। पानी की सप्लाई प्रभावित होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी थी। ऐसे में मामले की जानकारी जब निगम के अधिकारियों को लगी, तो जांच में यह बात समाने आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सड़क खोदाई व निर्माण काम के लिए नगर निगम या अन्य सक्षम विभाग से किसी प्रकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। ऐसे में निगम प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग की खुदाई कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। जिससे न केवल निगम को आर्थिक क्षति हुई बल्कि आम लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा।
थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया
मामले को गंभीर मानते हुए निगम के अधिकारियों ने थाना जूटमिल से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने व बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग खोदने से संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध कराया है। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विधिवत लें अनुमति नहीं की जाएगी कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि निगम की जल प्रदाय पाइप लाइन, सड़क व अन्य सार्वजनिक संपत्तियां आम जनता की सुविधा के लिए निर्मित की जाती है। इनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बिना अनुमति सड़क खोदाई करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



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