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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बढ़ते तापमान की आशंका को देखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, भार वाहक पशुओं पर सामग्री या सवारी परिवहन पर 30 जून तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि मई और जून के महीनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है। इस अवधि में भार वाहक पशुओं का उपयोग करने से उनके बीमार होने या मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। यह रोक 30 जून तक प्रभावी रहेगी यह प्रतिबंध परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 6 (तीन) के तहत लगाया गया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सीमा के भीतर पशुओं की सहायता से चलने वाले सभी साधन, जिनमें भारवाहन या सवारी परिवहन का कार्य किया जाता है, इस आदेश के दायरे में आएंगे। यह रोक 30 जून तक प्रभावी रहेगी।
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