Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » बलरामपुर में प्रशासन ने रुकवाए दो बाल विवाह:नाबालिगों का भविष्य सुरक्षित, परिजनों को कानून बताया गया
Breaking News

बलरामपुर में प्रशासन ने रुकवाए दो बाल विवाह:नाबालिगों का भविष्य सुरक्षित, परिजनों को कानून बताया गया

By adminMay 2, 2026No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
b9654831 f059 40f9 8297 0267be6a320c 1777605434927
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email



b9654831 f059 40f9 8297 0267be6a320c 1777605434927
बलरामपुर जिले में प्रशासन की सतर्कता से दो बाल विवाह रुकवाए गए हैं। विकासखंड रामचंद्रपुर की ग्राम पंचायत ब्राहनगर और विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पटासी में हुई कार्रवाई से दो नाबालिगों का भविष्य सुरक्षित हो सका है। जानकारी के अनुसार, ब्राहनगर में एक नाबालिग बालक और पटासी में एक नाबालिग बालिका का विवाह तय किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रोका विवाह महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन बलरामपुर और पुलिस प्रशासन की टीम दोनों गांवों में पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि बालक और बालिका दोनों की उम्र विवाह के लिए निर्धारित कानूनी सीमा से कम थी। इसके बाद विवाह की प्रक्रिया रुकवाई गई। परिजनों को कानून की जानकारी दी अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि लड़के की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष तय है। बाल विवाह कराना या उसमें सहयोग करना कानूनन अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। बाल विवाह के दुष्परिणाम भी बताए टीम ने परिवारों को समझाया कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और सामाजिक विकास रुक जाता है। कम उम्र में मातृत्व से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। समझाइश के बाद परिवार हुए सहमत अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की शादी सही उम्र में करने पर सहमति जताई। प्रशासन ने इसे जागरूकता और समय पर हस्तक्षेप का सकारात्मक परिणाम बताया। लोगों से सहयोग की अपील जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाइल नंबर 9826278915 पर सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अभियान रहेगा जारी प्रशासन ने कहा कि जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

चमत्कारी इलाज बना मौत का कारण, रायपुर में महिला को आजीवन कारावास

May 2, 2026

CGPSC State Service Exam 2025 Dates Rescheduled

May 2, 2026

तिल्दा नेवरा में 7 साल की बच्ची से रेप:शादी समारोह में शामिल होने आई थी, पड़ोसी ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार

May 2, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13783/159
samvad add RO. Nu. 13783/159
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

069524
Views Today : 8
Views Last 7 days : 995
Views Last 30 days : 4187
Total views : 90567
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.