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मुंगेली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी 2026 को सिटी कोतवाली मुंगेली में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 08/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की गई। तकनीकी सबूतों से मिली सफलता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों और गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम ने मुखबिरों से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग की तलाश तेज की। जांच में पता चला कि नाबालिग बालिका ग्राम बैगाकापा में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बालिका को बरामद किया। आरोपी के कब्जे से मिली नाबालिग पुलिस ने ग्राम बैगाकापा निवासी रामेश्वर साहू (18) के कब्जे से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया। कार्रवाई गवाहों की मौजूदगी में की गई। इसके बाद बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी रामेश्वर साहू नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ पुणे ले गया था। वहां उसने लगातार उसका यौन शोषण किया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 भी जोड़ी गई। आरोपी ने कबूला अपराध पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
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