भास्कर न्यूज | जांजगीर अब जिले में शराब पीकर वाहन चलाना भारी पड़ेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराबी वाहन चालक को अनोखी और समाजोपयोगी सजा सुनाई है। बार-बार गलती दोहराने वाले आरोपी को अब कड़कड़ाती धूप में चौक-चौराहों पर खड़े होकर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना होगा। यातायात पुलिस ने 21 मई को वाहन चालक गुरु गोविंद को दोबारा शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पुलिस ने मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत वाहन जब्त कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। चूंकि आरोपी पहले भी इसी अपराध में 10,000 का अर्थदंड भुगत चुका था, इसलिए कोर्ट ने इस बार उसकी लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी गुरु गोविंद पर 5,000 का जुर्माने के साथ ही 15 दिनों की सामुदायिक सेवा का ऐतिहासिक दंड दिया है। 23 मई से यह सजा शुरू होगी। आरोपी को रोज सुबह 11 जे से शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर तख्ती लेकर खड़ा होना होगा। वह वहां से गुजरने वाले राहगीरों को जागरूक करेगा।
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