जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर में तीन महीने की अंतरिम …और पढ़ें

HighLights
- मिली सशर्त अंतरिम जमानत
- तीन महीने रहना होगा बाहर
- पेशी में आने की मिली छूट
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। जमानत की अवधि में रायपुर से बाहर रहना होगा। छत्तीसगढ़-महतारी की मूर्ति टूटने पर अमित बघेल ने अग्रवाल व सिंधी समाज पर टिप्पणी की थी।
जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर में तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में पुलिस ने अमित के खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज की थी।
अमित बघेल के एक प्रेस बयान को लेकर रायपुर में अलग-अलग थानों में अग्रवाला व सिंधी समाज के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। यह बयान वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने पर अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की थी।
हाई कोर्ट ने इन शर्तों पर दी अंतरिम जमानत
हाई कोर्ट ने अमित बघेल को सशर्त अंतरिम जमानत दी है, अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए तय तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की।
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