Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाई कोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम जमानत
Breaking News

जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाई कोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम जमानत

By adminApril 10, 2026No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
09 04 2026 cg highcourt latest news m 202649 203623
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर में तीन महीने की अंतरिम …और पढ़ें

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 08:31:05 PM (IST)Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 08:38:06 PM (IST)

जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाई कोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम जमानत
छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट।

HighLights

  1. मिली सशर्त अंतरिम जमानत
  2. तीन महीने रहना होगा बाहर
  3. पेशी में आने की मिली छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। जमानत की अवधि में रायपुर से बाहर रहना होगा। छत्तीसगढ़-महतारी की मूर्ति टूटने पर अमित बघेल ने अग्रवाल व सिंधी समाज पर टिप्पणी की थी।

जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर में तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में पुलिस ने अमित के खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज की थी।

अमित बघेल के एक प्रेस बयान को लेकर रायपुर में अलग-अलग थानों में अग्रवाला व सिंधी समाज के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। यह बयान वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने पर अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की थी।

हाई कोर्ट ने इन शर्तों पर दी अंतरिम जमानत

हाई कोर्ट ने अमित बघेल को सशर्त अंतरिम जमानत दी है, अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए तय तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

रायगढ़ में हल्की बारिश के बाद निकलने लगे सांप:1 दिन में 9 सांपो का रेस्क्यू, 6 कोबरा, अहिराज और रसेल वाइपर को सुरक्षित छोड़ा गया

June 29, 2026

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार:रघुनाथनगर पुलिस ने पकड़ा, बहला-फुसला कर ले गया था जंगल किया रेप

June 29, 2026

सरपंच और जनपद-सदस्य को फंसाने गैंगरेप की झूठी शिकायत:युवती को दिया लालच, मना किया तो बोले- फर्जी केस में फंसा देंगे, 5 अरेस्ट

June 29, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13843/146
samvad add RO. Nu. 13843/146
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

077911
Views Today : 671
Views Last 7 days : 5294
Views Last 30 days : 12871
Total views : 108302
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.