![]()
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पिता ने 28 जून को रघुनाथनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 27 जून की रात वे और उनकी पत्नी खाना खाकर सो रहे थे। देर रात जब वे पानी पीने उठे, तो देखा कि उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी। जंगल ले जा कर किया रेप रात भर खोजबीन के बाद सुबह बेटी मिली, जिसने बताया कि जनकपुर निवासी नंदू अगरिया (23) उसे बहला-फुसलाकर घर से ले गया था। आरोपी उसे पास के जंगल में ले गया और उसका रेप किया। पॉक्सो एक्टके तहत मामला दर्ज प्रार्थी की रिपोर्ट पर रघुनाथनगर थाने में आरोपी नंदू अगरिया के खिलाफ अपराध क्रमांक 71/2026 के तहत धारा 137(2), 64(2)D BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। जेल भेजा गया आरोपी जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी नंदू अगरिया, पिता माधो राम अगरिया, निवासी जनकपुर, रघुनाथनगर की तलाश की। उसे 29 जून को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय रामानुजगंज में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर रामानुजगंज जेल भेज दिया गया है। प्रकरण के अन्य पहलुओं पर जांच जारी है।
<
