Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट, सैनिक व पूर्व सैनिकों को स्टांप शुल्क में 25% छूट
Breaking News

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट, सैनिक व पूर्व सैनिकों को स्टांप शुल्क में 25% छूट

By adminMay 7, 2026No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
07 05 2026 cm
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब यदि जमीन या कोई भी अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर खरीदी जाती है तो रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इस फैसले की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है और यह तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है। इसका सीधा फायदा आम परिवारों को मिलेगा, क्योंकि अब लोग कम खर्च में संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज करा सकेंगे।

सरकार पर करीब 153 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा

हालांकि इससे सरकार पर करीब 153 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन इसे महिला सशक्तीकरण में निवेश माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह फैसला आम जनता, खासकर महिलाओं के लिए बड़ी राहत और अवसर लेकर आया है।

इससे महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार बढ़ेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से परिवारों में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की भूमिका बढ़ेगी।

सैनिक व पूर्व सैनिकों को स्टांप शुल्क में 25% छूट

शासन ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया। अधिसूचना जारी होने बाद सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली यह छूट लागू हो गई है।

सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों व दिवंगत होने पर उनके जीवन साथी को इस छूट की पात्रता केवल एक बार के लिए होगी। यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टांप शुल्क देना होगा।

यह भी पढ़ें- रायपुर में करोड़ों का GST घोटाला, 27 करोड़ की फर्जी बिलिंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड निकला रोहन तन्ना

अभी अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों पर पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क देय होता है। अब इस नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को स्टांप शुल्क में राहत मिलेगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छूट का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, जिसके लिए शपथ पत्र देना होगा। संबंधित सैनिक/पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

छत्‍तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूछा- सिर्फ एक सीट पर गरीब बच्चों का प्रवेश तो क्या चार बच्चों से चल रहा स्कूल

May 8, 2026

रायपुर में बम बनाने का सामान मिलने से सनसनी, पुलिस और बम स्क्वॉड ने घेरा इलाका

May 7, 2026

रायपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख की ठगी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर दंपती फरार

May 7, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13783/159
samvad add RO. Nu. 13783/159
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

069745
Views Today : 3
Views Last 7 days : 432
Views Last 30 days : 3615
Total views : 90790
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.