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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के गौरेला ब्लॉक की जोगीसार ग्राम पंचायत में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रोका गया है। जिला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को 23 अप्रैल को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी और जिला जीपीएम के अधिकारियों को जानकारी दी गई। मामले का संज्ञान लेते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग, जीपीएम के जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री बीरेंद्र कुर्रे ने तत्काल एक टीम का गठन किया। दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग किकली युवती इस टीम में ब्लॉक परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि, जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य, गौरेला थाना पुलिस, जोगीसार ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीण शामिल थे। टीम मौके पर पहुंची और बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेजों (अंक सूची) की जांच की। जांच में पाया गया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 8 माह 26 दिन थी, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार निर्धारित 18 वर्ष से कम है। युवती के माँ-बाप को समझा कर रुकवाई शादी टीम ने बालिका के माता-पिता और परिवार के सदस्यों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया। इसके बाद, परिवार से बाल विवाह न करने का घोषणा पत्र/पंचनामा पर हस्ताक्षर कराकर विवाह को सफलतापूर्वक रुकवा दिया गया।
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