![]()
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लाखासार गौधाम में मवेशियों की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दैनिक भास्कर में पब्लिश खबर को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की है। खबर में बताया गया कि एक छोटे से शेड में 205 गायों को ठूंसकर रखा गया है, जहां उनके बैठने तक की सही व्यवस्था नहीं है। सोमवार को हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पशुपालन विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। CM ने 14 मार्च को किया था शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 14 मार्च को बिलासपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर तखतपुर ब्लॉक के लाखासार में 25 एकड़ में बने गौधाम का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने गौधाम में प्रशिक्षण भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की थी। साथ ही एक काऊ कैचर और एक पशु एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी बात कही थी, ताकि क्षेत्र में गौसंरक्षण और स्थानीय विकास कार्यों को मजबूती मिल सके। दैनिक भास्कर ने अव्यवस्थाओं को किया था उजागर 3 मई को दैनिक भास्कर ने गौधाम में किए जा रहे सरकारी दावों की हकीकत उजागर की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जिस गौधाम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया था, वहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। यहां महज 10×26 फीट के छोटे से शेड में 205 गायों को ठूंसकर रखा गया है, जहां उनके बैठने तक की जगह नहीं है। पशु चिकित्सकों के अनुसार एक मवेशी के लिए कम से कम 30–40 वर्गफुट ढंका हुआ स्थान जरूरी होता है, लेकिन यहां क्षमता से कई गुना अधिक पशु होने के कारण उनका दम घुटने और संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है। चारा-पानी का भी संकट, चौकीदार के भरोसे गौधाम गौधाम में केवल जगह की ही कमी नहीं है, बल्कि चारे और पानी का भी गंभीर संकट बना हुआ है। पशुओं को चारा देने के लिए बना कोटना पूरी तरह खाली मिला। चौकीदार के अनुसार, 200 से अधिक मवेशियों के लिए दिन भर में सिर्फ 25–30 बोझा पैरा ही उपलब्ध हो पाता है, जो बेहद कम है। इसके अलावा 25 एकड़ के इस बड़े परिसर की देखरेख की जिम्मेदारी सिर्फ एक चौकीदार पर है, जिसे 12 हजार रुपए मासिक वेतन पर 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, दूध के उपयोग को लेकर भी अनियमितता सामने आई है। बताया गया है कि नवजात बछड़ों को उनकी मां से अलग रखा जाता है, जो पशु कल्याण के लिहाज से चिंताजनक है। सड़कों पर मवेशियों का झूंड बिलासपुर, सकरी और तखतपुर रोड के बीच बने इस गौधाम का मुख्य उद्देश्य सड़कों को मवेशी मुक्त करना है। सकरी से लाखासार और तखतपुर रोड पर कई जगहों पर मवेशी सड़क पर बैठे दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौधाम में केवल दान में दिए गए मवेशियों को ही रखा जा रहा है, जबकि आवारा घूमने वाले स्थानीय पशुओं को उनके मालिक वहां भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। …………………. हाईकोर्ट से जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं: हाईकोर्ट बोला- घर में प्रेयर, मीटिंग करने वालों को परेशान न करें, पुलिस नोटिस रद्द छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर विवाद के बीच अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने का अधिकार है। पढ़ें पूरी खबर…
<
