सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में चार दोषी ठहराए गए, दो बरी

सूरजपुर में 13 अक्टूबर 2024 की रात हुए प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और नाबजिग बेटी के जघन्य दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित चार आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है।
वहीं, इसी मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
घटना 13 अक्टूबर 2024 की रात की है, जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की जघन्य हत्या की गई थी।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई, जहां न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने चार आरोपियों को दोषी और दो को बरी करने का आदेश दिया।
कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत चार लोग हत्या के दोषी पाए गए हैं।
बता दें कि यह मामला प्रधान आरक्षक तालिब शेख के परिवार से जुड़ा है, जिनकी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या 13 अक्टूबर 2024 की रात को की गई थी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्णय दिया है, जिसमें चार आरोपी दोषी करार दिए गए हैं और दो आरोपियों को बरी किया गया है।




