जशपुरनगर,द ब्लेज ई न्यूज डेस्क। तीन दशक से चल रहे विवाद के बाद,अंततः गुरुवार को जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इस पम्प की जमीन को लेकर,संचालक हरिसिंह और अघोरेश्वर आश्रम के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद का न्यायालयीन निर्णय आश्रम के पक्ष में आने के बाद,जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। ट्रस्ट की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश सहाय ने बताया कि वर्ष 2005 से ही यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। विभिन्न न्यायालयों ने विवादित भूमि खसरा क्रमांक-449 /5 रकबा 0 .90 में संचालित पेट्रोल पंप को नवीनीकरण के अभाव में अवैध करार दिया गया था। बावजूद इसके पेट्रोल पंप का संचालन हरि सिंह के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा था। उक्त मामले की अपील हरि सिंह के द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय रायपुर में किया गया था। जहां अधिवक्ता अखिलेश सहाय के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आश्रम की जमीन में नियम विरूद्ध पेट्रोल पंप का संचालन किए जाने की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई जिसके आधार पर मंत्रालय से पंप को सील करने का आदेश जिला प्रशासन को भेजा गया।14 दिसंबर को जारी मंत्रालय के आदेश का परिपालन करते हुए जिला प्रशासन के कलेक्टर व दंडाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने जिला खाद्य विभाग को विवादित पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश 21 दिसंबर को सुनाया जिसपर तडक़े 22 दिसंबर को खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया।
कलेक्टर के फैसले को विस्तार से बताते हुए अधिवक्ता सहाय ने बताया कि पेट्रोल पंप शुरू से ही विवादों में रहा है। उक्त जमीन की कूटरचना कर उसे अपने नाम में करने का प्रयास पूर्व में किया गया था जिसपर कानूनी लड़ाई लड़ी गई जिसमें ३ वर्ष की सजा भी संबंधित काट चुका है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने आदेश देकर कहा है कि पेट्रोल पंप संचालन के लिए वैकल्पिक स्थान चयन करने के बाद ही विधि अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
30 साल से चल रहा था यह जमीन विवाद
अधिवक्ता अखिलेश सहाय ने बताया कि 449 /5 नंबर की भूमि1992 से भगवान राम ट्रस्ट के नाम पर है। गलत कागज बनाकर जमीन को अपने नाम दिखाया गया और पेट्रोल पंप स्वीकृत कराया गया। इसकी जानकारी होने के बाद से ही जमीन और पेट्रोल पंप का मामला न्यायलयीन प्रकरण में दर्ज हो चुका था जिसकी लड़ाई जारी थी। दशकों के इस सच पर न्यायालय की मोहर लग गई और दंडाधिकारी के आदेश से पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है।
खाद्य निरीक्षक अजय प्रधान ने बताया कि अघोरेश्वर अभिलाषा पैट्रोल पंप आउटलेट जिस जमीन में संचालित है। इसकी जमीन की मालिकाना हक का विवाद है। जिसकी वजह से कलेक्टर के आदेश से यह पैट्रोल पंप को सील करने की कार्रवाई की जा रही है