CG Assistant Teacher Recruitment 2026: 2292 पदों पर भर्ती, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी को पात्रता
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता दी गई है।
प्रदेश में सहायक शिक्षक के कुल 2292 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद शामिल हैं। इसके लिए आवेदन की तारीख अलग से घोषित होगी।
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए निर्णय के पालन में संशोधन किया गया है।
जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित कर दिया गया है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार विवरण भी निर्धारित निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है।
सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के तहत कुल 2292 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर जिले शामिल हैं।
वहीं, टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले शामिल हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) और सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तारीख छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अलग से जारी करेगा। अभ्यर्थियों को नई तारीख और आवेदन संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए मंडल की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी होगी।
24 जुलाई को जारी मूल विज्ञापन की अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।




